झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत दी
झारखंड उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। सोरेन को जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया सोरेन उस अपराध के दोषी नहीं हैं जिसका उन पर आरोप है। सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने पीटीआई को बताया, “सोरेन को जमानत दे दी गई है। न्यायालय ने माना है कि प्रथम दृष्टया वह अपराध के दोषी नहीं हैं और जमानत पर रहने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा अपराध किए जाने की कोई संभावना नहीं है।” पूर्व मुख्यमंत्री को भूमि घोटाले के मामले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन पर भूमि दस्तावेजों के साथ जालसाजी करके आठ एकड़ से अधिक भूमि हासिल करने का आरोप है। सोरेन को ईडी के 10 में से आठ समन का जवाब नहीं देने के बाद गिरफ्तार किया गया था और एजेंसी ने उनसे तीन बार पूछताछ की है। 48 वर्षीय राजनेता वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि यदि सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध करेंगे। -एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के साथ।